क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को राज्य सरकार ने राहत दी

जयपुर। क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के पीड़ितों को राज्य सरकार ने राहत दी है। रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के पवन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीड़ितों के हित में द बेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट 2019 लागू किया है।
एक्ट के तहत कोर्ट स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायालयों को सुनवाई और निस्तारण का अधिकार दिया गया है। वहीं अब रजिस्ट्रार, सहकारिता भी इस्तगासा दायर कर सकेंगे। इससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।